भारतीय समाज के बाज़ारों में फुटपाथ दुकानदार : अभिन्न अंग या समस्या
साजन भारती
सारांश
वर्तमान परिदृश्य में स्ट्रीट वेंडरों की दशा भी बदल गयी है । आज बाज़ार अपने बदलते स्वरूप में समाज के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। जैसे बाज़ार वस्तु विनिमय से मुद्रा विनिमय से लेकर आज ई-कोमर्स तक पहुँच गया है, वैसे स्ट्रीट वेंडरों के व्यवसाय प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं आया है। बाज़ार पहले खुले होते थे जिसमें नए विक्रेताओं का स्वागत होता था परंतु बढ़ती जनसंख्या और सीमित क्षेत्र के कारण आज नए विक्रेता, वह भी असंगठित, इसे बाज़ार में अपनी जगह बनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि स्ट्रीट वेंडर्स कई कठिनाइयों के बाद बाज़ार में अपना व्यवसाय स्थापित कर भी लेता है, तब भी आज की प्रशासन व्यवस्था इन्हें विकास के नाम पर स्वीकार नहीं कर रही है। आज सरकार भी कहीं न कहीं बाज़ारवाद और वैश्वीकरण से प्रभावित है जो असंगठित क्षेत्र को बाज़ार में उसकी पकड़ ढीली करने पर मजबूर कर रही है । जिससे मल्टीनेसनल(Multinational) कंपनियाँ और एफ़डीआई से आई विदेशी कंपनियाँ अपनी पकड़ यहाँ जमा सके। बाज़ार के इन सब कठिनाइयों के बावजूद आज स्ट्रीट वेंडरों के लिए 2014 का कानून एक आशा की किरण के समान है। जिसके लौ के सहारे स्ट्रीट वेंडर अपने जीवन में एक ऐसे आग की कल्पना कर रहे है जो उनके सारे परेशानियों के अंधेरे को खत्म कर खुशियों का प्रकाश लाएगा। बदलते बाज़ार मे स्ट्रीट वेंडरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के विषय मे अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। साथ ही स्ट्रीट वेंडरों की सामाजिक स्थिति के आधार पर भारतीय समाज में उनके स्थान को भी जानने का प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है।
प्रमुख शब्द – स्ट्रीट वेंडर, बाज़ार, स्ट्रीट वेंडर अधिनियम, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, वैश्वीकरण।
शोध आलेख
बाज़ार ऐसी जगह को कहते है जहां किसी भी चीज का व्यापार होता है। आम बाज़ार और खास चीजों के बाज़ार दोनों तरह के बाज़ार अस्तित्व में हैं। बाज़ार में कई बेचने वाले एक जगह पर होते है ताकि जो उन चीजों को खरीदना चाहें वे उन्हें आसानी से ढूंढ सकें।[1] आज बाज़ार के स्वरूप मे जो परिवर्तन हो रहा है उसका असर सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर होता है। स्ट्रीट वेंडर भी इस बाज़ार और समाज का एक अभिन्न अंग है भले ही वह बाज़ार के असंगठित क्षेत्र का हिस्सा हो परंतु बदलते बाज़ार से स्ट्रीट वेंडर उतना ही प्रभावित होता है जितना की संगठित क्षेत्र के सदस्य। बाज़ार मे परिवर्तन वस्तु विनिमय से मुद्रा विनिमय और अब ई-कॉमर्स तक पहुँच गया है । परंतु इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन वैश्वीकरण के कारण आया जिसने बाज़ार को अब स्थानीय से वैश्विक बना दिया जिसमे किसी एक स्थान पर मूल्य निर्धारित होता है और पूरा भारत उसी मूल्य पर वस्तुओं को बेचने पर मजबूर होता है । अतः आज इस बदलते बाज़ार के इस दौर मे असंगठित होने के कारण स्ट्रीट वेंडर कहीं न कहीं इस व्यवस्था पर आघात कर रहे है । फिर भी कहीं न कहीं स्ट्रीट वेंडर भी इस बदलते बाज़ार से प्रभावित होते है और वे भी इसी का एक अभिन्न अंग है।
समाज का एक अभिन्न अंग है- स्ट्रीट वेंडर
फ़ुटपाथ दुकानदार या स्ट्रीट वेंडर आज हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। ये हमारे शहर में गाँव में देश में बल्कि संसार के हर जगह आसानी से देखे जा सकते है। विश्व की लगभग 25% आबादी असंगठित व्यवसाय के रूप में जीविकोपार्जन कर रही है। फुटपाथ दुकानदार देश में असंगठित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। अनुमानतः अनेक शहरों में फुटपाथ दुकानदार आबादी का 2% है। लगभग प्रत्येक शहर में महिलाएं इन फुटपाथ दुकानदारों का एक बड़ा भाग है। फुटपाथ बिक्री शहरों और नगरों में गरीबों के लिए न केवल रोजगार का स्त्रोत है बल्कि इससे निचले तबके के लोगों को रोजगार भी मिलता है, अधिकांश शहरी आबादी और गरीबों को किफ़ायती और सुलभ सेवा प्रदान करने का जरिया है। ये फुटपाथ दुकानदार न सिर्फ सस्ता समान मुहैया कराते है बल्कि लोगों के दरवाजे तक भी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करते है। जिससे आज उन्हें वैश्वीकरण और बाजारीकरण के दौर में गरीब और निचले तबके के लोगों को हर सामान के लिए दूर और मॉल में नहीं जाना पड़ रहा।
एक फुटपाथ दुकानदार, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अपने वस्तु की बिक्री सामान्य जन में करता है परंतु इसके लिए उसके पास कोई स्थायी स्थान नहीं होता जिस स्थान से वह अपने वस्तुओं की बिक्री कर सके । ऐसा नहीं है की ये दुकानदार हमेशा चलते रहते है अपितु कभी-कभी ये स्थायी रूप से एक जगह अपनी दुकान लगाते है लेकिन वह भी अस्थाई ही होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस स्थान पर वह रोज अपनी दुकान लगाता है वह उसकी नहीं होती। अधिकतर समय वह सड़कों के किनारे , दुकानों के आगे या किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अपनी दुकाने लगाते है । कई बार वे अस्थाई रूप से भी अपनी चीजों को घूम-घूम कर बेचते है। वे अपनी वस्तुओं को अपने शरीर पर, कंधों पर, धक्का गाड़ियों पर, साइकिलों पर यहाँ तक की अपने सरों के ऊपर टोकरियों में रखकर बेचते है।
A street vendor is broadly defined as a person who offers goods for sale to the public without having a permanent built up structure but with a temporary static structure or mobile stall (or hear load). Street vendors may be stationary by occupying space on the pavements or other public/private area, or may be mobile in the sense that they move from place to place carrying their wares on the push carts or in cycle or baskets on their heads, or may sell their wares in moving trains, bus , etc. in this policy document, the term urban vendor is inclusive of both traders and service providers, stationary as well as mobile vendors and incorporates all other local/region specific terms used to describe them such as hawker, Pheriwala, Rehri-wala, Footpath-dukandar, Sidewalk traders etc.(NCEUS 2006) Definition, as included in the National Policy on Urban Street Vendors, 2004, Department of Urban Employment & Poverty Alleviation, MUPA, GOI.[2]
स्ट्रीट वेंडिंग और वैश्वीकरण
भारत ही नहीं पूरे विश्व के बड़े शहरों और विकासशील देशों में फुटपाथ दुकानदारों की आबादी बढ़ती जा रही है। इसके दो मुख्य कारण, पहला वे लोग जो गरीबी और बेरोजगारी के कारण गावों से शहरों की ओर अपनी बेहतर जिंदगी की तलाश में आ रहे है और उन्हें अशिक्षित और अकुशल होने के कारण कोई संगठित क्षेत्र में काम नहीं मिल पाता। जिससे वे असंगठित क्षेत्र में ही काम तलाश करते है और कुछ फुटपाथ दुकानदार बन जाते है। दूसरा कारण है कि जो लोग बड़े देशों के संगठित क्षेत्रों में काम कर रहे है छटनी के कारण उन्हें भी असंगठित क्षेत्रो में आना पड़ रहा है । दोनों कारण वैश्वीकरण से जुड़े हुए है। आज वैश्वीकरण के कारण ही आज हर शहरों में बड़े बड़े मॉल खुल रहे है जिससे आज कई स्थायी-अस्थाई दुकानदारों के रोजगार छिन रही है।
According to the Bangladeshi delegates who the street vendors of Bangladesh were more vulnerable than these in the neighbouring countries due to poverty, lack of space for vending and lack of awareness about their rights (NASVI 2002)
स्ट्रीट वेंडिंग से उत्पन्न होने वाली सामाजिक समस्याएँ
माना जाता है कि फुटपाथ दुकानदार आज भारत में एक सामाजिक समस्या है। चूंकि अधिकतर फुटपाथ दुकानदार अशिक्षित और ग्रामीण होते है और नौकरी की तलाश में गाँव से शहरों की ओर आते है परंतु प्रयाप्त शिक्षा और कौशल न होने के कारण न तो उन्हें अच्छी नौकरी मिल पाती है और न तो वे कोई अच्छा रोजगार या व्यवसाय कर पाते है। जिससे वे या तो मजदूरी करते है या फिर फुटपाथ दुकानदार बन जाते है क्योंकि इसमें लागत और संसाधन कम लगता है और ये प्रचलन वैश्वीकरण के कारण दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है जिससे शहरों में आज फुटपाथ दुकानदारों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और इनसे होने वाली समस्याओं में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इनके कारण आज शहरों के सड़कों, चौराहों, फुटपाथों इत्यादि में हमेशा गंदगी दिखती है। इनकी दुकानें अव्यवस्थित रूप से सड़कों, चौराहों, फुटपाथों इत्यादि में लगे होने के कारण शहरों की यातायात तो बाधित होती ही है साथ में अव्यवस्था भी फैलती है और यहाँ तक की लोगों को पैदल चलने में भी समस्या पैदा होती है। गरीब होने के कारण ये दुकानदार रहने के लिए अक्सर शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों का निर्माण करते है। जिस कारण बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, गाली-गलोच, गंदगी से होने वाली बीमारियाँ इत्यादि मे भी इजाफ़ा होता है। यह भी शहरों मे बढ़ रही गंदगी का कारण है जबकि सरकार आज न जाने कितने करोड़ रूपये शहरों के सौंदर्यीकरण में खर्च कर रही है। प्रायः यह माना जाता है कि इन फुटपाथ दुकानदारों के कारण शहरों का विकास भी बाधित हो रहा है।
अपेक्षित उपाय
यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि फुटपाथ दुकानदार सामाजिक समस्या के रूप में होने के साथ-साथ समाज का एक अभिन्न अंग भी है अतः इसके निपटान या विकास के लिए तीन उपाय हो सकते है :
- पूर्णतः उन्मूलन(Fully Abolishment)
- पूर्णतः वैधिकरण (Fully Legalized)
- मध्यस्थ मार्ग(Middle Way)
फुटपाथ दुकानदार यदि एक सामाजिक समस्या है तो सरकार को चाहिए कि इन्हे पूर्णतः उन्मूलन(Fully Abolishment) कर दिया जाए परंतु यह इससे न जाने और कितनी समस्याएँ सामने आएंगी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इससे स्ट्रीट वेंडरों के मानवाधिकार का हनन होगा साथ ही लघु उद्योगों का भी हनन होगा जिससे रोजगार की आवश्यकता बढ़ेगी और बाज़ार में अवसर में भी कमी आ जाएगी। परिणामस्वरूप निम्न और मध्य वर्गीय परिवार बाज़ार मूल्यों और मॉल के अधीन हो जाएंगे और उनका झुकाव ब्रांडिंग की और अधिक हो जाएगा। अतः यह उपाय असंभव प्रतीत होता है।
यदि फुटपाथ दुकानदार समाज के अभिन्न अंग है और समाज में इनका ख़ास स्थान है तो इन्हे हमारे समाज में पूर्णतः वैधिकरण(Fully Legalized) कर दिया जाए परंतु इससे भी कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होंगी। इसमें सबसे बड़ी समस्या तो यह होगी कि फुटपाथ दुकानदारों के अलावे समाज के अन्य लोगों के मानवाधिकार का हनन होना तय है। वैधिकरण के पश्चात ये अपनी मर्जी से अपनी दुकानें कहीं भी लगा देंगे जो कि एक भयावह अतिक्रमण को जन्म देगा जिससे न सिर्फ यातायात में अव्यवस्था आएगी बल्कि लोगों को पैदल चलने में भी समस्या उत्पन्न होंगी, जिसके कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होगी। इसका प्रभाव स्थायी दुकानदारों पर भी प्रतिकूल पड़ेगा। अक्सर इनकी दुकाने स्थायी दुकानदारों के आगे लगती है जिससे स्थायी दुकानदारों के बिक्री में कमी आती है और उनमें असंतोष तथा खीज़(फुटपाथ दुकानदारों के प्रति) की भावना भी पनपेगी। अतः यह उपाय भी पूर्णतः लागू करना असंभव प्रतीत होता है।
अंतिम उपाय के रूप में मध्यस्थ मार्ग(Middle Way) बचता है। चूंकि पूर्णतः उन्मूलन(Fully Abolishment) और पूर्णतः वैधिकरण (Fully Legalized) को लागू नहीं किया जा सकता। हमारे देश के किसी भी नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना और उनके आजीविका का संसाधन तलाशना हमारे सरकार का कर्तव्य है। चूंकि अधिकतर फुटपाथ दुकानदार गरीब और अशिक्षित होते है तो सरकार को चाहिए की उन्हें भी विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षित करे और कौशल बनाए। अतः मध्यस्थ मार्ग को अपनाते हुए सरकार को ऐसी नीति और नियम बनाने चाहिए जिसके द्वारा न तो फुटपाथ दुकानदारों को पूर्णतः समाप्त करना पड़े और न ही अन्य लोगों को फुटपाथ दुकानदारों से कोई परेशानी उठानी पड़े।
इसी के अंतर्गत एक स्वस्थ कानून की मांग करते हुए बहुत से असंगठित स्ट्रीट वेंडर संगठित होकर सामने आए जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सालों से कठिनाइयों को झेलने के बाद स्ट्रीट वेंडरों के लिए कानून की मांग के आधार पर तथा एक लंबे संघर्ष के बाद 2004 में पहली राष्ट्रीय स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को पेश किया गया । जिसमें कुछ संसोधन के बाद 2009 में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी (जीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) लोकसभा में पेश किया गया और फिर संसोधन के बाद 6 सितम्बर 2012 में पुनः स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी (जीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) लोकसभा में पेश किया गया। 19 फरवरी 2014 को राज्य सभा में यह पारित होकर 1 मई 2014 को एक कानून का रूप ले लिया। जिससे अब स्ट्रीट वेंडरों को कानूनी अधिकार मिल गए है जिससे वे अब निर्भीकता से अपना व्यवसाय चला पाएंगे। इस कानून को लागू करवाने में NASVI (National Association of Street Vendor in India) और सरित भौमिक (TISS) का बहुत बड़ा सहयोग है ।
निष्कर्ष
इस बदलते बाज़ार ने स्ट्रीट वेंडरों को एक ऐसे मोड पर ला कर खड़ा कर दिया है जिसमें स्ट्रीट वेंडर अपने आपको न तो सुरक्षित देख पा रहा है और न ही संकट में क्योंकि एक तरफ नगर पालिका उन्हे अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर सड़कों पर से कचरे के तरह हटा देता और दूसरी तरफ सरकार उनके लिए पॉलिसी और कानून का निर्माण कर उन्हे समाज का एक अभिन्न अंग साबित कर रहा है । जिससे आज स्ट्रीट वेंडरों की समाज में स्थिति दयनीय होती जा रही है । इसके लिए न सिर्फ सरकारी संगठनों का हाथ है बल्कि गैर सरकारी संगठन भी अपने उद्देश्यों में नाकाम रहे है। कानून के लागू होने के इतने वर्षों के पश्चात भी उन्हें समाज से अलग समझा जाता है। आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे लागू नहीं किया गया है जिससे स्ट्रीट वेंडरों को स्थिति में सुधार कल्पना मात्र लगती है। आज स्ट्रीट वेंडरों की समाज में लोगों के मध्य एक ऐसी प्रतिबिंब बनी है जो ठीक प्रतीत नहीं होती। क्योंकि आज लोगों में एक ऐसे समाज की परिकल्पना है जो पश्चिमी देशों से प्रभावित है और फिल्मों के काल्पनिक जगत से प्रभावित है। अतः आम लोगों में स्ट्रीट वेंडरों के प्रति उदासीन भावना का जन्म हो गया है जो की पूंजीवादी समाज और सरकार की नीतियों व सोच से प्रभावित दृष्टि है।
भारतीय समाज में बाज़ारों में आज औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार कामगारों का पर्याप्त स्थान है। स्ट्रीट वेंडरों भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ अभिन्न अंग भी है। कई स्तनों पर इनके द्वारा नगरीय समस्याएँ उत्पन्न जरूर हुई है परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। प्रशासन के द्वारा इनके लिए जो कानून और पालिसियों का निर्माण किया गया है, उसे ही यदि समान रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में लागू कर दिया जाए तो इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में तो सुधार होगा ही साथ ही इनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं में भी कमी आएगी परिणामस्वरूप यह विकास की मुख्यधारा में जुड़कर देश के विकास में अपना योगदान करेंगे।
संदर्भ सूची
- Alleviation, G. o.-M. (2014). Street Vendor(Protection of livelihood and regulation of street vending) Act.
- bandyopadhyay, R. (2011, September 26). A Critique of the National Policy on Urban Street Vendors in India, 2009.
- Bhawmik, S. (2007). Street vending in urban India: The struggle for recognition. londan: Routledge.
- bhawmik, s. k. (2015, 03 10). Social security for street vendors. pp. 1-16.
- Bhowmik, S. (2010). Street Vendors in the Global Urban Economy. New Delhi: Routledge Taylor & Francis Group.
- Bhowmik, S. K. (n.d.). A STUDY OF STREET VENDING IN SEVEN CITIES. PATNA: NASVI.
- Bhowmik, S. k. (2003, April 25). National Policy for Street Vendors. Retrieved March 29, 2015, from www.jstore.org: http://www.jstore.org/stable/4413453
- hi.wikipedia.org/wiki/बाज़ार ↑
-
Bhowmik, S. (2010). Street Vendors in the Global Urban Economy. New Delhi: Routledge Taylor & Francis Group. pg. xv ↑
शोधार्थी समाज कार्य
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
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Ph-7745840779